ICBA ने OCC पर किया मुकदमा, क्रिप्टो फर्मों को ट्रस्ट बैंक लाइसेंस पर विवाद
अमेरिकी कम्युनिटी बैंकों के संगठन ICBA ने OCC पर मुकदमा दायर किया है। उसका आरोप है कि नियामक ने क्रिप्टो कंपनियों को नेशनल ट्रस्ट बैंक लाइसेंस देकर अपने अधिकारों की सीमा लांघी।

अमेरिका के कम्युनिटी बैंकों की संस्था Independent Community Bankers of America (ICBA) ने नेशनल बैंकों के संघीय नियामक Office of the Comptroller of the Currency (OCC) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मामला वॉशिंगटन डी.सी. की संघीय जिला अदालत में चल रहा है। ICBA का आरोप है कि OCC ने क्रिप्टो कंपनियों को नेशनल ट्रस्ट बैंक लाइसेंस की अनुमति देकर अपने कानूनी अधिकारों से आगे कदम बढ़ाया है। संगठन के ज़्यादातर सदस्यों की संपत्ति 10 अरब डॉलर से कम है।
क्या मांग रहा है ICBA
संगठन चाहता है कि अदालत OCC की एक नियम और उसके इंटरप्रेटिव लेटर 1176 को गैरकानूनी घोषित करे। वह यह भी चाहता है कि OCC नए लाइसेंस देने में इन दोनों का इस्तेमाल न कर सके और Protego Holdings को दी गई मंज़ूरी रद्द हो। ICBA की प्रेसिडेंट और CEO Rebeca Romero Rainey ने बयान में कहा कि अमेरिकी उपभोक्ता उम्मीद करते हैं कि संघीय लाइसेंस वाले बैंकों को संघीय सुरक्षा मिले, जबकि नेशनल ट्रस्ट लाइसेंस वाली क्रिप्टो कंपनियों के पास रखी डिजिटल संपत्तियों को ये अहम गारंटियां नहीं मिलतीं।
वह नियम 2 मार्च 2026 को प्रकाशित हुआ और 1 अप्रैल को लागू हुआ। उसमें "फिड्यूशियरी गतिविधियों" की जगह "ट्रस्ट कंपनी के संचालन और संबंधित गतिविधियां" शब्द रखा गया। OCC के अनुसार यह उसके लाइसेंस देने के अधिकार को न बढ़ाता है, न घटाता है। ICBA का तर्क है कि 1978 का संशोधन नेशनल बैंक को केवल ट्रस्ट कंपनी तक सीमित रखने की अनुमति देता है। इसलिए सिर्फ तीन तरह के नेशनल बैंक बन सकते हैं: जमा लेने वाले, अन्य बैंकों को सेवा देने वाले और ट्रस्ट बैंक। मुकदमे के मुताबिक इस विस्तार से वित्तीय नियमन में "बहुत बड़ा खालीपन" पैदा होगा।
क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने वालों के लिए बीमा अहम है। मुकदमे के अनुसार जमा न लेने वाले ट्रस्ट बैंक संघीय नियमन के बड़े हिस्से से बाहर हैं और उनके ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं मिलता। FDIC ने 2022 की एक जानकारी-पत्रिका में बताया था कि उसका बीमा केवल बीमित बैंकों की जमाओं पर लागू होता है, क्रिप्टो एसेट्स पर नहीं।
Protego और अब तक की मंज़ूरियां
Protego की योजना चार कारोबार की है: कस्टडी, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहां ग्राहक अपने कस्टडी वाले क्रिप्टो दूसरों को उधार देते हैं, और टोकन जारी करने की सेवाएं। यह प्रारंभिक मंज़ूरी है। पहले तीन वर्षों में कंपनी को कम से कम 1.5 करोड़ डॉलर का टियर-1 पूंजी और 180 दिन के परिचालन खर्च के बराबर तरल संपत्ति रखनी होगी। अंतिम मंज़ूरी तक OCC इसे बदल या रद्द कर सकता है। ICBA के अनुसार OCC ने चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया कि Protego के जोखिम और नियंत्रण तंत्र में गंभीर खामियां थीं और स्वतंत्र निगरानी का अभाव था।
मुकदमे के अनुसार ट्रंप दौर में OCC ने 21 नेशनल ट्रस्ट बैंक लाइसेंस मंज़ूर किए या हरी झंडी दी, जिनमें कम से कम 13 क्रिप्टो कंपनियों के हैं। 26 अक्टूबर 2026 को, मुकदमे के बाद, Ripple ने बताया कि OCC ने उसके ट्रस्ट बैंक को अंतिम मंज़ूरी दे दी है। यह बैंक RLUSD स्टेबलकॉइन के रिज़र्व संभालेगा और डिजिटल एसेट कस्टडी देगा। अब सवाल यह है कि क्या अदालत 1978 के कानून की ICBA वाली व्याख्या स्वीकार करती है।
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